Food Security Fears in India Social Media
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कोरोना महामारी के बीच भारत को है खाद्य सुरक्षा को लेकर डर

कोरोना वायरस संकट के हालातों में जनता किराने और खाद्य पदार्थों के लिए सुपरमार्केट की तरफ दौड़ती दिख रही है। इन हालातों पर भारत ने बखूबी काबू पाया है, लेकिन अब भारत को खाद्य सुरक्षा को लेकर डर है।

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि, अब एक वायरस अपनी आबादी के स्वास्थ्य का प्रबंधन करने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को टूटने से बचाने के लिए सभी देशों की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। इसमें लगभग सभी सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी शामिल हैं जो लड़ाकू विमानों और हथियारों की नवीनतम पीढ़ियों को उन देशों को बेचते हैं। इन देशों ने भी यह माना है कि, इन हालातों में जनता किराने और खाद्य पदार्थों के लिए सुपरमार्केट की तरफ दौड़ती दिख रही है। इन हालातों पर भारत ने बखूबी काबू पाया है, लेकिन अब भारत को खाद्य सुरक्षा को लेकर डर है

भारत ने पाया काबू :

भारत ने कोरोनरी वायरस कोविड -19 महामारी के बीच में अपनी खाद्य आपूर्ति का प्रबंधन करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब तक, भारत से खाद्य पदार्थों की कमी से जुड़ी शायद ही कोई रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे संकट में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंधन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा की सबको पता है अब भारत में 21 दिन के लॉक डाउन की घोषणा कर दी गई है। इन अगले 3 हफ्तों में भारत से खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंधन करने उम्मीद की जा रही है।

भारत में दुकानों का विस्तृत नेटवर्क :

बताते चलें कि, भारत में पूरे देश में फैले 533,897 उचित मूल्य की दुकानों का एक विस्तृत नेटवर्क है। केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत 23.8 मिलियन परिवारों को 35 किलो गेहूं और चावल (2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलो) आवंटित किए। लगभग 710 मिलियन व्यक्तियों को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल प्रदान किया जाता है। बता दें कि, केंद्र सरकार के पास गेहूं और चावल का अत्यधिक भंडार है। जबकि, भंडारण स्थान की कमी है, जो तीन सप्ताह में चरम पर पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों में होने वाले आवंटन को 35 किलोग्राम से बढ़ाकर 70 किलोग्राम प्रति माह कर सकती है, क्योंकि इन सभी घरों में बहुत गरीब और सहायता पाने योग्य लोग मौजूद हैं।

सालभर का अतिरिक्त व्यय :

पिछले मूल्यांकन अध्ययनों में इस श्रेणी में कम से कम बहाव और परिवर्तन पाया गया है। 2016-17 में AAY परिवारों को खाद्य सब्सिडी 4,271.76 करोड़ रुपये थी। यदि उनकी पात्रता 70 किग्रा तक बढ़ा दी जाती है, तो इसका मतलब एक वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हो सकता है जिसे केंद्र आसानी से उठा सकती है। भारत में दालों और खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता है। यदि उनकी आपूर्ति श्रृंखला राज्य सरकारों के अचानक दिए आदेशों से बाधा नहीं आती है तो, ऐसी किसी भी परिस्थिति में किराना दुकानों में खाद्य पदार्थों की कमी आने की स्थिति नहीं बनेगी।

शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति :

भारत के शहरी क्षेत्रों में दूध की आपूर्ति अमूल या राज्य डेयरी फेडरेशन या निजी डेयरियों द्वारा की जाती है। इसमें भी किसी भी कमी की कोई संभावना नहीं है क्योंकि डेयरी किसान से अंतिम उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला अच्छी तरह से बनी हुई है। दलहन और खाद्य तेल भी काफी मात्रा में उपलब्ध हैं और चना और सरसों की रबी फसलें पहले से ही बाजार में आ रही हैं। तो, इन दो प्रधान वस्तुओं की भी कमी के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में फलों और सब्जियों की आपूर्ति किसानों द्वारा मंडी प्रणाली के माध्यम से आसानी से की जाएगी। अगर कोविड -19 का प्रसार बड़े शहरों और 75 प्रभावित जिलों में प्रतिबंधों से होता है, तो भारत की खाद्य सुरक्षा को कोविड -19 से कोई चुनौती नहीं दे सकता है।

केंद्र सरकार के आदेश :

केंद्र सरकार ने 20 मार्च को राज्यों को किसी भी निषेधात्मक आदेशों से ई-कॉमर्स के भंडारण, रसद और सेवाओं के संचालन को छूट देने के लिए कहा था। इस बीच, कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत वाणिज्यिक संचालन और आंदोलन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने खाद्य पदार्थों और किराने के सामान को छूट दी है, खाद्य उद्योग को पहले से ही अपने कारखानों और व्यवसायों को चलाने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई राज्यों में जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों ने श्रम और ट्रकों के भंडारण और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।

निर्देश जारी करने की आवश्यकता :

केंद्र को राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की तत्काल आवश्यकता है कि उन्हें आंदोलन पर कोई सीमा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह, खाद्य उत्पादों के मंडी संचालन, भंडारण, संचलन और प्रसंस्करण को किसी भी प्रतिबंध के तहत नहीं लाया जाना चाहिए।

गैर-संगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो बाजार में उपलब्ध होने के बावजूद भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं करेंगे। यह शहरों में सामुदायिक रसोई तक पहुंचने और उनकी व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों के लिए है। इसके लिए NGO की मदद जरूरी हो सकती है। दिल्ली, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने कमजोर परिवारों की सहायता के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अन्य राज्यों को भी अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की तत्काल पहचान करने और उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है जो शट डाउन का सबसे बुरा प्रभाव होगा।

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