राम रहीम को फरलो देने पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस Social Media
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राम रहीम को फरलो देने पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, सरकार से मांगा जवाब

राम रहीम (Ram Rahim) को 21 दिन की फरलो देने के मामले की आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में 21 फरवरी तक नोटिस का जवाब देने को कहा है।

Author : Sudha Choubey

चंडीगढ़, भारत। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम (Ram Rahim) को 21 दिन की फरलो देने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में 21 फरवरी तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले से जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसमें गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई फरलो का रिकॉर्ड शामिल है। जस्टिस बीएस वालिया की बेंच में केस की सुनवाई हुई है।

सरकार को दिया ये आदेश:

आज शुक्रवार को जस्टिस बीएस वालिया ने सुनवाई के दौरान सरकार को आदेश दिया कि, वह सोमवार (21 फरवरी) को सभी दस्तावेज व रिकार्ड कोर्ट में पेश करें, जिसके आधार पर फरलो देने का निर्णय लिया गया। सरकार को इस मामले में लिखित हलफनामा दायर कर पक्ष रखने का भी कोर्ट ने आदेश दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर सोमवार को रिकार्ड पेश करने का आदेश दिया।

7 फरवरी को दिया गया था फरलो:

बता दें कि, हाल ही में कुछ दिनों पहले 7 फरवरी को गुरमीत राम रहीम सिंह को फरलो दी गई थी। उसके बाद से वह गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में रह रहा है। यहां पर वह कड़ी पुलिस सुरक्षा में है। वह किसी से ज्यादा मिलता-जुलता नहीं है और जो लोग उससे मिलने जा रहे हैं, उनका भी पुलिस पूरा रिकॉर्ड रख रही है।

इस जुर्म में हुई थी सजा:

बताते चलें कि, गुरमीत राम रहीम को दो अलग-अलग मामलों में जेल की सजा मिली है। राम रहीम को सीबीआई जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दो साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, साल 2019 के जनवरी महीने में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी थी।

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