गुजरात, भारत। मोदी सरनेम की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि का केस चल रहा है, उन्हें 2 साल की सजा मिली है। ऐसे में सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर गुजरात की सूरत कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो आज पूरी हो गई है, अब फैसले का इंतजार है। अब देखना यह है कि, क्या अब कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाएंगी या फिर नहीं... जिसका 20 तारीख को फाइनल पता चल जाएगा।
सूरत कोर्ट 20 अप्रैल को सुनाएगा याचिका पर फैसला :
गुजरात के सूरत में सेशंस कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान अभी राहत न देते हुए इस मामले में 20 अप्रैल को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है।
राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में दलील दी :
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील ने आज कोर्ट में दलील दी, जिसमें कहा है कि, मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में सुनवाई निष्पक्ष नहीं थी और इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुजरात की सूरत कोर्ट 20 अप्रैल को इस याचिका पर फैसला सुनाएगी।
तो वहीं, इससे पहले सूरत की सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने कहा कि, राहुल गांधी वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और दोष सिद्ध होने के बाद उनकी संसद सदस्यता का जाना बड़ी क्षति है।
गौरतलब है कि, गुजरात के सूरत में कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए थे एवं बीते महीने 23 मार्च को उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद लाेकसभा से राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खत्म हो चुकी है।
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