राज एक्सप्रेस। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज बुधवार को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत सात अन्य को दोषी करार दिया गया है, तो वहीं इस मामले में चार आरोपी बरी हो गए हैं।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा :
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, ''जिस तरीके से पीड़िता के पिता की हत्या की गई थी, वह जघन्य था।'' इस दौरान तीस हजारी कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते वक्त यह बात भी कही कि, यह मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा।
जज ने की CBI की सराहना :
इसके साथ ही जज ने सीबीआई और पीड़ित के वकील की सराहना की। वहीं, कुलदीप सेंगर से जज ने कहा कि, आप क्या कहना चाहेंगे... उसने कहा मैं निर्दोष हूं। जज ने कहा कि, आपने टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया।
12 मार्च को सजा का ऐलान :
इस मामले में अदालत अब 12 मार्च को सजा का ऐलान करेगी। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है।
बता दें कि, पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की वर्ष 2018 में 9 अप्रैल को हत्या हो गई थी और परिजनों ने हत्या का केस दर्ज कराया था।
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