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दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक, इसका मतलब फिर मिलेगी सांसदी और घर भी मिलेगा

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 4 अगस्त को बड़ा आदेश देते हुए मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है।

Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी?

  • अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिसक्वालिफाई नहीं किया गया होता

राज एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 4 अगस्त को बड़ा आदेश देते हुए मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर उठाए सवाल

इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी? जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिसक्वालिफाई नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है।

अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे राहुल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल का मतलब है कि राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हो जाएगी और वह मौजूदा सत्र में फिर से शामिल हो सकेंगे। यही नहीं, वह अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला उनके खिलाफ नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप की वजह से राहुल गांधी को बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर फिर से मिल जाएगा।

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