Supreme Court Verdict Priyanka Sahu -RE
दिल्ली

सबरीमाला, राफेल और राहुल पर सर्वोच्च न्यायालय आज देगी निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय आज 3 बड़े मामलों 'राफेल विमान सौदे, सबरीमाला विवाद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अवमानना मामले' को लेकर अपना फैसला सुनाने वाली है।

Author : Priyanka Sahu

राज एक्‍सप्रेस। देश की सर्वोच्च न्‍यायालय द्वारा आज अर्थात 14 नवंबर की तारीख व दिन बड़े फैसलों पर निर्णय लिए जाने का है, क्‍योंकि न्यायालय इन 3 बड़े मामलों 'राफेल विमान सौदे, सबरीमाला विवाद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अवमानना मामले' को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ इस पुनर्विचार याचिका पर फैसला (Supreme Court Verdict) सुनाएगी।

राफेल विमान डील मामला :

भारतीय राजनीति में राफेल विमान डील का मामला सबसे अधिक सुर्खियों में रहा है और वर्ष 2018 मेें कोर्ट के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर 2 जनहित याचिका दायर हुई थीं, जिसमें भ्रष्टाचार और 'लीक' दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया, हालांकि कोर्ट में 'राफेल विमान डील' की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई है, जिस पर अब कोर्ट इन सभी याचिकाओं को लेकर अपना फैसला (Rafale Deal Verdict) सुनाएगी।

Supreme Court Verdict On Rafale

राहुल गांधी के अवमानना मामले पर निर्णय :

कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अवमानना मामले पर भी आज SC अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल, जब सुप्रीम कोर्ट का राफेल विवाद पर फैसला आया था, उस दौरान राहुल ने कहा था, ''सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि, चौकीदार चोर है।'' जिसपर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उनपर राजनीति में सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जिसका आज फैसला आने वाला है।

सबरीमाला पर फैसला :

केरल के प्रसिद्ध 'सबरीमाला मंदिर' में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर भी कोर्ट अपना फैसला (Sabarimala Verdict) सुनाने वाला है। इस मंदिर मामले पर कोर्ट ने 6 फरवरी को अपने फैसले (Rahul Gandhi Verdict) को सुरक्षित रख लिया था। सबरीमाला पर फैसला आने से पहले यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, मंदिर परिसर के आस-पास 10 हजार पुलिस जवानों की तैनाती है।

बात यह है कि, इस मंदिर की यह मान्यता है कि, "12वीं सदी के भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इस कारण मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया।" यह मामला 29 साल पहले 1990 में सामने आया।

Supreme Court Verdict On Sabarimala Temple

बता दें कि, पिछले कुछ दिनों में देश की सर्वोच्च अदालत अयोध्या विवाद, कर्नाटक विधायक विवाद और CJI ऑफिस में RTI के मसले पर फैसला सुना चुकी है एवं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर भी होने वाले हैं अब देश के नए चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे होंगे।

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