Tamil Nadu Collectors ED Summon Raj Express
दिल्ली

ED के सामने पेश न होने पर तमिलनाडु के कलेक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

Tamil Nadu Collectors ED Summon : सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि, ED द्वारा तलब किए गए जिला कलेक्टरों को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होना चाहिए।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • अवैध खनन मामले में ईडी ने किया था तलब।

  • हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई गई थी याचिका।

  • चुनाव के बाद पेश होने के लिए अदालत ने दिया आदेश।

Tamil Nadu Collectors ED Summon : दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के समन पर पेश न होने पर तमिलनाडु के कलेक्टरों (Tamil Nadu Collectors) को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाईं है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि, इस तरह का रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि वे तमिलनाडु (Tamil Nadu) में मतदान होने के बाद पेश हो सकते हैं।

अदालत रेत खनन घोटाले की जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के पांच जिला कलेक्टरों (Tamil Nadu Collectors) को समन पर रोक लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपने अंतरिम आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि, प्रथम दृष्टया, ईडी के पास राज्य के किसी भी जिला कलेक्टर को समन जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि, उसने मामले में ED की चल रही जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माना था कि, प्रथम दृष्टया, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत, आरोपी व्यक्तियों को ईडी द्वारा जारी समन का सम्मान करना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, और जब भी बुलाया जाए, उसके अनुसार सबूत पेश करने के लिए उपस्थित होना चाहिए। पहले पारित अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि, ईडी द्वारा तलब किए गए जिला कलेक्टरों (District Collectors) को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होना चाहिए।

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