राज एक्सप्रेस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी JNU (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) के छात्र शरजील इमाम भड़काऊ भाषण मामले में राजद्रोह और अन्य गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया।
दिल्ली पुलिस को नोटिस किया जारी :
शरजील इमाम ने देश के विभिन्न हिस्सों में एक ही तरह की पांच प्राथमिकियां दर्ज किये जाने के खिलाफ और सभी मामलों की जांच एक ही एजेंसी से कराये जाने का कोर्ट से अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने शरजील इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की सुनवाई 10 दिन बाद करने का निर्णय लिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि, उनके मुवक्किल के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी 5 प्राथमिकियां उनके एक ही भाषण पर आधारित हैं। साथ ही श्री दवे ने ऐसे ही एक ही तरह के कई मामले दर्ज किये जाने के खिलाफ रिपब्लिक TV के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को शीर्ष अदालत से मिली राहत का उल्लेख भी किया, लेकिन इस पर न्यायमूर्ति भूषण ने जवाब देते हुए कहा कि, अगर पुलिस को कुछ संज्ञेय अपराध के बारे में पता चलता है तो प्राथमिकी दर्ज करने में कोई बुराई नहीं है।
शरजील इमाम पर लगा राजद्रोह का आरोप :
गौरतलब है कि, दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) विरोधी प्रदर्शन के आयोजकों में से एक शरजील पर राजद्रोह के आरोप लगे हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124 एवं 153ए के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 भी जोड़ी गई है, फिलहाल शरजील जेल में बंद हैं।
बीते वर्ष 2018 में 13 दिसंबर और 15 दिसंबर को जामिया हिंसा में शामिल होने के लिए JNU के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 5 प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर दिसंबर में भड़काऊ भाषण के कारण जामिया दंगों को भड़काने और 15 जनवरी को CAA के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण देने के आरोप लगाए गए।
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