Rakhi Sawant की जमानत याचिका ख़ारिज, 4 सप्ताह में करना होगा सरेंडर  Raj Express
दिल्ली

Rakhi Sawant की जमानत याचिका ख़ारिज, 4 सप्ताह में करना होगा सरेंडर

Rakhi Sawant's Bail Plea Rejected : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत राखी की जमानत याचिका को ख़ारिज करते हुए, उन्हें निचली अदालत सरेंडर करने को कहा है।

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट में Rakhi Sawant की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई।

  • आदिल खान की निजी वीडियो लीक करने का मामला।

  • कोर्ट दलील सुनकर याचिका को किया ख़ारिज।

  • सरेंडर करेने के लिए चार सप्ताह की दी मोहलत।

Rakhi Sawant's Bail Plea Rejected : दिल्ली। ड्रामा क्वीन राखी सावंत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supream Court) ने राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे ख़ारिज कर दिया है। इसके साथ आदेश दिया है कि, चार सप्ताह के भीतर राखी (Rakhi Sawant) निचली अदालत में आत्मा समर्पण (Surrender) करें।

दरअसल, अपने Ex हसबैंड आदिल खान दुर्रानी की अश्लील वीडियो लीक करने के मामले में राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिसे हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था, और राखी को दोषी पाते हुए उन्हें सरेंडर करने आदेश दिया था। इस आदेश को चौनौती देते हुए राखी सावंत ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया। अग्रिम जमानत याचिका पर राखी सावंत ने कहा कि, मुझे परेशान करने, दबाव डालने, झूठे और फर्जी मामले में फंसाने की एकमात्र मंशा से FIR दर्ज कराई गई है, यह सिर्फ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है।

राखी पर IPC की धारा 500 के तहत मानहानि, धारा 34 के तहत अपराध के इरादे में साझीदार होने के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धार 67 ए (इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन सामग्री प्रकाशित करना) के तहत मामला दर्ज किया है। यह FIR राखी सावंत (Rakhi Sawant) के Ex हसबैंड आदिल खान दुर्रानी (Adil Khan Durrani) ने उनके निजी वीडियो एक टीवी टॉक शो के दौरान चलाये जाने पर की थी।

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