हाइलाइट्स :
2014 में हुआ था इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए थे वाहन।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन वाहनों को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं मिली। SPG ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से प्रधानमंत्री मोदी के तीन डीजल वाहन की लाइफ बढ़ाने के लिए अपील की थी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एसपीजी की इस अपील को ठुकरा दिया है। दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहन के चलने पर रोक लगाई गई है।
दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे तीन आर्म्ड डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए अपील की थी। NGT के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए तीनो वाहनों की लाइफ बढ़ाने से इंकार कर दिया है। NGT ने माना कि, ये तीनों वाहन ख़ास मकसद से बनाए गए थे। ये तीनों ही गाड़ियां आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती हैं। पिछले 10 सालों में इन गाड़ियों का बेहद कम उपयोग किया गया है बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में दिए गए निर्णय को देखते हुए इस अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
प्रधानमंत्री की गाड़ियों की विशेषता :
प्रधानमंत्री की ये तीनों गाड़ियां Renault - MD - 5 है। इन्हे साल 2013 में बनाया गया था। इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन साल 2014 में ही हुआ था। तीनों गाड़ियां अब तक मात्र 6, 9 और 15 हजार किलोमीटर ही चली हैं। तीनों गाड़ियों की रेजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 2029 तक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 साल पूरे होने पर इस साल दिसंबर में इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
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