हाइलाइट्स
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को रद्द करने की याचिका ख़ारिज।
पीएम मोदी के पिता को लेकर दी थी आपत्तिजनक टिप्पणी।
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गुरुवार को कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, 'माफ कीजिए, हमारा कोई इरादा नहीं है।
दरअसल, पवन खेड़ा के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी पर गलत टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया गया था। उसे रद्द करने के लिए कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन गुरुवार (4 जनवरी) को सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ कर दिया कि FIR रद्द नहीं होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि आपको निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। पहले यह सुनवाई 13 अक्तूबर को होनी थी।
ये है मामला :
बीते दिन 17 फरवरी 2023 को मुंबई में एक पत्रकार वार्ता के दौरान पवन खेड़ा ने भजपा पर जमकर निशाना साधा था। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के नाम भी बड़े उद्योगपति के नाम से जोड़ा था और तंज कसा। इसके बाद इस मामले को बजपाईयों ने खूब बवाल मचाया साथ ही पवन खेड़ा के खिलाफ हजरतगंज थाने में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में FIR दर्ज करवाई थी।
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