CM अरविन्द केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं, एक और याचिका खारिज Raj Express
दिल्ली

CM अरविन्द केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं, एक और याचिका खारिज

CM अरविन्द केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं : ईडी ने तर्क दिया कि, जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसका कद अप्रासंगिक होता है।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • सीएम ने की थी हफ्ते में 5 बार वकील से मुलाकात करने की मांग।

  • ईडी ने कहा, मुलाकात का दुरुपयोग कर रहे हैं अरविन्द केजरीवाल।

CM Arvind Kejriwal petition Rejected : दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद CM अरविन्द केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज कर दी अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। सीएम ने हफ्ते में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने देने की अपील की थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। फिलहाल वे हफ्ते में दो बार अपने वकील से मुलाकात कर सकते हैं।

CM अरविन्द केजरीवाल के वकील का कहना है कि, सीएम पर कई केस चल रहे हैं। जितना समय दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है। उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। ईडी के वजील ने सीएम केजरीवाल की ओर से की गई इस मांग का विरोध करते हुए कहा था कि,ल केजरीवाल की हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की मांग जेल मैनुअल के खिलाफ है।

ईडी ने तर्क दिया कि, जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसका कद अप्रासंगिक होता है। अगर किसी ने जेल से सरकार चलाने का निर्णय लिया है तो इसे अपवाद मानते हुए विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी में कहा था कि, सीएम केजरीवाल वकीलों से मुलाकात का गलत उपयोग कर रहे हैं।

बता दें कि, मंगलवार को सीएम केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड की याचिका ख़ारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि, 'ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि, अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। वर्तमान मामले में कई बयानों के बीच राघव मगुंटा और सरथ रेड्डी के बयान अनुमोदक बयान हैं जो पीएमएलए के साथ-साथ धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे।'

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