आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से 3.5 करोड़ रुपए टैक्स की मांग Raj Express
दिल्ली

लोकसभा चुनाव खत्म होने तक नहीं होगी कांग्रेस के खिलाफ 3.5 करोड़ रुपए की टैक्स मांग पर कार्रवाई

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने की मामले की सुनवाई।

  • पिछले दिनों जारी हुए नोटिस के खिलाफ कोर्ट में लगाई गई थी याचिका।

IT Demands Rs 3.5 Crore Tax From Congress : दिल्ली। लोकसभा चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस के खिलाफ 3567 करोड़ रुपए टैक्स उगाही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। सोमवार को कोर्ट में आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को भेजे गए टैक्स नोटिस के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने बताया कि, केंद्र सरकार चुनाव तक टैक्स को लेकर कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

सुनवाई की शुरुआत में एसजी ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मार्च 2024 की कई तारीखों के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इन अपीलों में जो मुद्दे उठे हैं, उन पर अभी निर्णय होना बाकी है लेकिन स्थिति को देखते हुए, विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता और लगभग 3500 करोड़ रुपये के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। इस मामले को सुनवाई के लिए जुलाई के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने की अपील की गई थी।

बता दें कि, आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को कर अदायगी से संबंधित नोटिस जारी किया गया था । एक के बाद एक नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस भेजकर आयकर विभाग ने 1745 करोड़ रुपए टैक्स की मांग की थी। इसके पहले 1823 करोड़ रुपए टैक्स भुगतान किए जाने के लिए कहा गया था। 1745 करोड़ रुपए टैक्स की मांग साल 2014 -15 से 2016 - 17 तक के लिए है। आयकर विभाग द्वारा कुल मिलाकर कांग्रेस से 3567 करोड़ रुपए टैक्स अदायगी की मांग की गई है। कांग्रेस के खाते से आयकर विभाग ने पहले ही 135 करोड़ रुपए निकाल लिए थे।

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