हाइलाइट्स :
फरवरी 2023 से हिरासत में हैं मनीष सिसोदिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका।
Manish Sisodia reaches High Court For Bail In Liquor Scam Case : दिल्ली। आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने शराब नीति घोटाले के मामले में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सिसौदिया के वकील ने दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि आवेदक विधानसभा का सदस्य है, चुनाव का मौसम चल रहा है इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
मनीष सिसौदिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, इसे (याचिका) कल आने दीजिए, न्यायाधीश को फ़ाइल पढ़ने दीजिए। यदि आपके कागजात आज दोपहर 12:30 बजे तक ठीक हो गए, तो वे कल हमारे पास होंगे। इस मामले की सुनवाई 3 मई को हो सकती है।
शराब नीति घोटाले से जुड़े घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी जमानत का सीबीआई और ईडी दोनों ने विरोध किया था।
मनीष सिसौदिया ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी भी पिछले साल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से हिरासत में हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, बीआरएस नेता के. कविता भी हिरासत में है। आप नेता संजय सिंह को इस मामले में जमानत दे दी गई थी।
मनीष सिसौदिया, घोटाले के किंग पिंग :
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष विरोध करते हुए कहा था कि, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के किंगपिंग हैं। उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि, अगर उन्हें जमानत दी गई तो सबूतों और गवाहों पर प्रभाव डाला जा सकता है।
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