Kuldeep Singh Sengar Social Media
दिल्ली

उन्नाव रेप केस : आरोपी को सजा, पीड़िता को मिला न्‍याय

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज उन्नाव रेप केस में दोषी करार हुए कुलदीप सिंह सेंगर, मिली उम्रकैद की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा।

Author : Priyanka Sahu

हाइलाइट्स :

  • उन्नाव रेप पीड़िता को मिला न्‍याय

  • दुष्कर्म व अपहरण मामले पर कुलदीप सेंगर को मिली सजा

  • दुष्कर्म के दोषी विधायक कुलदीप को उम्रकैद की सजा

  • दिल्ली कोर्ट ने सेंगर पर लगाया 25 लाख का जुर्माना

राज एक्‍सप्रेस। उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को सजा दिए जाने का मामला काफी चर्चा में रहा, वहीं आज अर्थात 20 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और उन्नाव रेप पीड़िता को न्‍याय मिल गया है।

क्‍या है अदालत का फैसला?

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानें पूरा मामला :

दरअसल, उन्नाव रेप केस का यह मामला वर्ष 2017 का है, इस दौरान बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसी वर्ष जुलाई में ही दुष्कर्म पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी, तो वहीं पीड़ित लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी और सभी को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि, इन्‍हीं आरोपों व दर्ज मुकदमे के कारण बीजेपी पहले ही कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है।

बताते चलें कि, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म, 363 अपहरण, 120 बी आपराधिक षड्ंयत्र, 366 अपहरण और महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून की प्रासंगिक धारा के तहत आरोप तय किए थे।

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