हाइलाइट्स :
20 अप्रैल को होगी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई।
चार अप्रैल को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित।
BRS नेता के. कविता पर शराब नीति से लाभ कमाने का आरोप।
K. Kavitha Interim Bail Plea Rejected : दिल्ली। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस एमएलसी के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ईडी ने हिरासत में रखा है। BRS नेता के. कविता (K. Kavitha) ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। अदालत ने चार अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
के. कविता (K. Kavitha) ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है कि उनके बेटे की परीक्षाएं हैं। वह न्यायिक हिरासत में है। उनकी नियमित जमानत अर्जी 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। बीआरएस नेता कविता की ED रिमांड ख़त्म होने पर कोर्ट ने कविता को 9 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था।
BRS नेता के.कविता को बीते 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कविता की पेशी हुई जहां से कविता को सात दिन की ED रिमांड पर भेज दिया गया था। BRS नेता के. कविता पर आरोप है कि, उन्होंने दिल्ली की शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर लाभ अर्जित किया है।
26 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि, रिमांड अवधि के दौरान, हमने BRS नेता के कविता का बयान दर्ज किया, BRS नेता कविता (K. Kavitha) से पूछताछ की और कई व्यक्तियों और डिजिटल रिकॉर्ड से उनका सामना कराया। ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि, बीआरएस नेता के कविता से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है लेकिन कोर्ट ने अंतिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।