हाइलाइट्स
Arvind Kejriwal को सीएम पद से हटाने के दो याचिका पहले ही ख़ारिज।
याचिकाकर्ता ने कहा - केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद संभालने में असमर्थ।
Delhi HC on Petition to Remove Arvind Kejriwal as CM : दिल्ली। अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर AAP के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा लगाई गई याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। इसके साथ ही बेंच ने सुनवाई के लिए इस मामले को आगामी 10 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दौरान सुनवाई करने वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि, संदीप कुमार पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उनसे सवाल किया कि केजरीवाल के खिलाफ अधिकार वारंट की रिट कैसे जारी की जा सकती है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि, चूंकि इसी तरह की याचिकाओं का निपटारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पहले ही कर चुकी है, इसलिए मामले को भी उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ऐसी प्रार्थना की मांग (अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मुख्यमंत्री पद से हटाने) करने वाली यह तीसरी याचिका है। पिछली दो याचिकाएं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ खारिज कर चुकी है।
याचिकाकर्ता संदीप कुमार का कहना है कि, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जनहित याचिका नहीं, बल्कि रिट याचिका भरकर रिट क्षेत्राधिकार में प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वह पेशे से वकील हैं और खुद को आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं।
याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने दावा किया है कि, दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections)के मतदाता होने के नाते, वह व्यक्तिगत रूप से इस बात से व्यथित हैं कि उनके केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो "पद संभालने में असमर्थ" है और "हिरासत या जेल में है, और जो कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकता" जैसा कि भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित है। गौरतलब है कि, सीएम अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) फिलहाल उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
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