Gyanvapi Case Hearing: सुप्रीम कोर्ट  Raj Express
दिल्ली

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1अप्रैल को सुनवाई, तहखाने में पूजा करने की अनुमति को चुनौती

Gyanvapi Case Hearing : मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ High Court के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • Gyanvapi Case को लेकर सुप्रीम कोर्ट पंहुचा मुस्लिम पक्ष।

  • सोमवार को तयखाने में पूजा करने को लेकर आयेगा फैसला।

  • मुस्लिम पक्ष ने Gyanvapi Case में HC के फैसले को दी चुनौती।

Gyanvapi Case Hearing : दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 1अप्रैल को मुस्लिम पक्ष द्वारा तहखाने में पूजा करने की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका (Gyanvapi Case) पर सुनवाई होगी। मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है। उच्च न्यायालय ने समिति की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उसने जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हिंदुओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया। वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। दायर अपीलों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, "मामले के पूरे रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत को 17 जनवरी को जिला न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।"

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