हाइलाइट्स :
मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से हिरासत में।
CBI और ईडी दोनों ने किया जमानत का विरोध।
Excise Policy Case Manish Sisodia Bail Plea Rejected : दिल्ली। शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनकी जमानत का सीबीआई और ईडी दोनों ने विरोध किया था। सूत्रों के अनुसार मनीष सिसोदिया दिल्ली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
उन्होंने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी भी पिछले साल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से हिरासत में हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, बीआरएस नेता के. कविता और हिरासत में है। आप नेता संजय सिंह को इस मामले में जमानत दे दी गई थी।
घोटाले के किंग पिंग :
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष विरोध करते हुए कहा था कि, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के किंगपिंग हैं। उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि, अगर उन्हें जमानत दी गई तो सबूतों और गवाहों पर प्रभाव डाला जा सकता है।
राज एक्स्प्रेस । नवंबर 2021, दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार ने नई उत्पाद शुल्क नीति लागू की। यह नीति एक एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसाओं पर आधारित थी। नवीन उत्पाद शुल्क नीति पर शुरुआत से ही कई आरोप लगाए गए। कहा गया था कि, नई नीति के जरिए दिल्ली सरकार कुछ बड़े शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके बाद अब साल 2024 तक इस नीति के लूप होल्स के चलते सीएम केजरीवाल समेत उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री जेल और कुछ हिरासत में हैं। यही नहीं इस मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम KCR की बेटी के. कविता भी इस समय ईडी की हिरासत में हैं। इस तरह दिल्ली सरकार ही इस नीति के चलते सलाखों के पीछे पहुंच गई। जानते हैं क्या है दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े घोटाले का मामला...। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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