नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की अदालत ने 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने छः दिन की हिरासत पर सीएम को भेजा है। उत्पाद शुल्क नीति मामले में 10 समन जारी करने के बाद ED ने गुरुवार शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
अरविंद केजरीवाल के वकील मदन लाल ने बताता कि, ''ईडी 10 दिन की रिमांड मांग रही थी। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए कस्टडी में जांच जरूरी है। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जज ने 6 दिन की कस्टडी रिमांड दी। मुख्यमंत्री केजरीवाल को 28 मार्च को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने तर्क दिया कि, गोवा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा गलत तरीके से कमाया गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ गवाहों के बयान हैं जो इस तथ्य को साबित करते हैं।"
आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि, "हम बहुत सम्मानपूर्वक और विनम्रतापूर्वक अदालत के फैसले से असहमत हैं। 2 साल की जांच के बाद भी ईडी के पास कोई सबूत नहीं है... ईडी ने अपने गवाहों को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया... हम सभी संभावित कानूनी रास्ते का पता लगाएंगे। एक-एक कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने पर आप नेता आतिशी ने कहा कि, अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली के सीएम रहेंगे। उनके सीएम न रहने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। उन्हें अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है।
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