हाइलाइट्स
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश।
चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने लिया संज्ञान।
Summons to Karti Chidambaram : दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Chinese Visa Scam Case) में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने मंगलवार को संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम समेत आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों को समन जारी किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 अप्रैल 2024 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर वीजा जारी कराने से जुड़े धनशोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और कुछ अन्य के खिलाफ नया आरोप पत्र दायर किया है। जानकारी के अनुसार, सभी आरोपियों पर प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।
ED द्वारा दाखिल किये गए आरोप पत्र में कार्ति चिदंबरम, एस. भास्कररमन और कई कंपनियों के नामों सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। कार्ति चिदंबरम ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जहां ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने मौखिक रूप से कोर्ट को आासन दिया था कि मामला लंबित रहने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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