हाइलाइट्स :
9 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई।
कर्नाटक HC ने लगा दी थी सर्कुलर पर बैन।
Center Circular Banning 23 Dogs Breeds : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 'मानव जीवन के लिए खतरनाक कुत्तों' की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाले एक सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त 2024 को होगी। बता दें कि, कर्नाटक उच्च न्यायलय केंद्र सरकार के इस सर्कुलर पर पहले ही बैन लगा चुका है।
कुत्तों के हमलों के कारण लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के कारण केंद्र सरकार ने राज्यों को खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। केंद्र द्वारा जारी निर्देशों में पहले से जो कुत्ते पाले जा रहे हैं उनकी ब्रीडिंग पर रोक लगाने बाहर से इम्पोर्ट करने और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए थे। पिछले कुछ समय में कई ऐसे घटनाएं सामने आईं थीं जिसमें खतरनाक कुत्तों के हमले से मासूम बच्चों समेत कई लोगों की जान गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रसाद ने टिप्पणी की कि सरकार का सर्कुलर एक नीतिगत फैसला है। कोर्ट ने कहा कि, "यह एक शुद्ध नीतिगत निर्णय है...यदि सरकार ने कुछ नस्लों की पहचान की है तो यह विशेषज्ञों का निर्णय है। क्यों इस मामले में घुसना चाहिए और फिर कुत्तों की विविधता की प्रकृति और विशेषताओं को देखना चाहिए और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि इस नस्ल को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।"
न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि, सरकारी सर्कुलर के पैराग्राफ तीन की जांच की जाएगी। जिसमें कहा गया है कि, 23 नस्लों के वर्तमान मालिकों को अपने पालतू जानवरों की नसबंदी करनी होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि, सरकारी परिपत्र बिना किसी तर्क के हैं।
केंद्र द्वारा जारी सर्कुलर में इन ब्रीड्स को बैन किए जाने की मांग की गई थी :
पिटबुल टेरियर
अमेरिकन बुलडॉग
रॉटवीलर
टोसा इनू
फिला ब्रजीलेरिया
सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग
अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टैरियर
डोगो अर्जेंटीनो
अक्बाश
कैंगल
कॉकेसियन शेफर्ड डॉग
बोजबोएल
टेरियर्स
साउथ रशियन शेफर्ड डॉग
रोडेशियन रिजबैक
तोरनजैक, सरप्लैनिनाक
वोल्फ डॉग
मॉस्को गार्ड
केन कोर्सों
जैपनीज टोसा और अकीता
मिस्टिफ
कैनैरियो
बैनडॉग
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