हाइलाइट्स
मनीष सिसौदिया को हिरासत में पत्नी से मिलने की मिली इजाजत।
राउज एवेन्यू कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद HC का किया था रूख।
Delhi High Court Seeks CBI-ED Response : दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) को सप्ताह में एक बार हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत भी दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मामले की सुनवाई को 8 मई को निर्धारित किया।
दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि, Manish Sisodia को पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।
मनीष सिसौदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। इस मामले में यह आरोप शामिल है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है।
यह दूसरी बार था जब ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। 28 अप्रैल, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका का दूसरा दौर दायर किया, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में खारिज कर दिया गया।
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