Delhi High Court Rejects TMC Leader Mahua Moitra Petition Raj Express
दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने की TMC नेता महुआ मोइत्रा की याचिका ख़ारिज

Delhi High Court Rejects TMC Leader Mahua Moitra Petition : वकील जय अनंत देहाद्राई ने कहा, "मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे और सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अंतरिम आवेदन आज खारिज कर दिया गया है।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • TMC नेता महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने का आरोप।

  • समाप्त कर दी गई थी TMC नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता।

Delhi High Court Rejects TMC Leader Mahua Moitra Petition : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका ख़ारिज कर दी है। हाई कोर्ट में याचिका भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका में अपील की गई थी कि, निशिकांत दुबे को महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी मामले से संबंधित कंटेंट बनाने, पोस्ट करने, प्रकाशित करने, अपलोड करने, वितरित करने से रोकने का निर्देश दिया जाये लेकिन है कोर्ट ने ऐसा कोई भी निर्देश जारी करने से मना करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने कहा, "मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे और सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अंतरिम आवेदन आज खारिज कर दिया गया है। यह कुछ व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण प्रयास था जो हमें सच बोलने से चुप कराना चाहते थे। उनकी भ्रष्ट, कुटिल गतिविधियों के खिलाफ मैं इस लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस सब के पीछे असली अभिनेता, इसे दायर करने वाले व्यक्ति के अलावा, ओडिशा का एक व्यक्ति है। यह मामला अदालत में है, इसलिए मेरे लिए इससे आगे कुछ भी कहना अनुचित है।"

दरअसल, TMC नेता महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सासंद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि, "महुआ जी की चोरी व सीनाज़ोरी को आज माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया। मेरे द्वारा लगाए गए आरोप पर संसद उनकी सदस्यता रद्द कर चुकी है।"

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT