Petition To Remove Arvind Kejriwal From The Post Of CM Rejected Raj Express
दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका की खारिज

High Court Rejects The Petition Seeking Removal Of Kejriwal From CM Post : ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • 21 मार्च को किए गए थे सीएम केजरीवाल गिरफ्तार।

  • हाई कोर्ट में पहले भी लगाई गई थी याचिका।

  • दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष उठाया जाएगा मुद्दा।

High Court Rejects The Petition Seeking Removal Of Kejriwal From CM Post : दिल्ली। अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। इस तरह की एक याचिका पहले भी लगाईं गई थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। अदालत ने ममले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि, "कभी-कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) पर्सनल कॉल है।" ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था।

सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा कोर्ट में पेश हुए और कहा कि, "सुरजीत सिंह यादव मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद याचिकाकर्ता को शुरुआत में ही अपना मामला वापस ले लेना चाहिए था। मेहरा ने कहा कि, "उन्होंने (याचिकाकर्ता) यहां 20 मिनट तक अपने मामले पर बहस की है और अब इसे (याचिका) वापस लेना चाहते हैं और इसे दूसरे मंच पर उठाना चाहते हैं।"

कोर्ट द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से इनकार के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें केस वापस लेने के निर्देश हैं। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। वकील ने कहा कि, वह अपनी गुहार लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल के पास जाएंगे।

गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने रखा सुरक्षित :

सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी का पक्ष रख रहे एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि, 'सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले से ध्यान हटाने के लिए चुनाव के समय गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जा रहा है।' ED ने कोर्ट में कहा कि, रिमांड को स्वीकार करने के बाद चुनौती कैसे दी जा सकती है।

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