हाइलाइट्स :
दिल्ली - NCR में गिरी वायु की गुणवक्ता।
CAQM उप-समिति ने लिया निर्णय।
खनन संबंधित गतिविधियों पर रोक।
दिल्ली। खराब वायु गुणवक्ता के कारण दिल्ली - NCR क्षेत्र में GRAP के चरण-III के अनुसार 8-सूत्रीय कार्य योजना लागू कर दी गई है। CAQM उप-समिति ने यह निर्णय लिया है। जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में पत्थर क्रशरों के संचालन को बंद करना, एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध (कुछ श्रेणियों को छोड़कर) शामिल हैं। दरअसल, दिल्ली में रविवार को 24 घंटे का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 का आंकड़ा पार कर गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
एनसीआर राज्य सरकार, जीएनसीटीडी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल LMV (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगी। एनसीआर और जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।
ये उपाय किए जाएंगे लागू :
सड़कों और प्रदूषण वाले हॉटस्पॉटों पर व्यस्ततम यातायात, धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव।
सड़कों की मशीनीकृत और वैक्यूम-आधारित सफ़ाई।
आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध। ।
सार्वजनिक परिवहन सेवा में वृद्धि और ऑफ - पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग दरें लागू करें।
NCR में सभी खनन संबंधित गतिविधियाँ बंद।
बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी के संचालन पर सख्त प्रतिबंध
कक्षा 4 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय
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