दिल्ली सरकार ने शराब की MRP पर लगाया 70% कर का 'विशेष कोरोना शुल्क' Social Media
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दिल्ली सरकार ने शराब की MRP पर लगाया 70% कर का "विशेष कोरोना शुल्क"

दिल्ली सरकार ने शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 70% कर का 'विशेष कोरोना शुल्क' लगाया है। संशोधित कीमतें राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार से लागू होंगी।

Author : Priyank Vyas

राज एक्सप्रेस। दिल्ली सरकार ने शराब की बोतल पर अधिकतम खुदरा मूल्य पर 70 प्रतिशत का 'विशेष कोरोना शुल्क' लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने सोमवार रात इसकी जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि मंगलवार से राजधानी में शराब की बोतल पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर 70 प्रतिशत "विशेष कोरोना शुल्क" लगाने का निर्णय दिल्ली सरकार ने किया है यह आदेश मंगलवार से दिल्ली में बेचे जाने वाली शराब पर लागू हो जायेगा।

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राजस्व को मिलेगा बढ़ावा :

सूत्रों के हवाले से कहा है कि कोरोना वायरस के कारण मज़बूरी में किये गए लॉक डाउन से सरकारी राजस्व में काफी कमी हो गई थी, परन्तु इस कदम से सरकारी राजस्व को बढ़ावा मिलेगा।

इस निर्णय को तब लिया गया जब 40 दिन के देशव्यापी लॉक डाउन के बाद सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में कुछ शराब की दुकानें खुली और उन्हें थोड़े समय बाद बंद करवा दिया गया क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। दिल्ली सरकार को शराब बिक्री से लागभग 3500 करोड़ से 5000 करोड़ तक का राजस्व मिलता है।

बड़ा सवाल :

दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद क्या दूसरे प्रदेश की सरकारें भी 'विशेष कोरोना शुल्क'लगाने पर विचार करेंगी? क्यूंकि राजस्व की कमी से तो सभी प्रदेश जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार का यह निर्णय राजस्व की कमी को दूर करने में रामबाण साबित हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इस विशेष कोरोना शुल्क को सभी प्रदेश की सरकारें लागू कर सकती हैं।

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