भाजपा सांसद Brij Bhushan Singh पर दिल्ली कोर्ट ने किया आरोप तय
प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय
भाजपा ने कुछ दिन पहले ही कैसरगंज से काटा है टिकट
Delhi Court frames charges against Brij Bhushan Singh : पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए है। कोर्ट ने बृजभूषण पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। भाजपा सांसद बृज भूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए है। हालाँकि, अदालत ने उन्हें ठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने सह-अभियुक्त विनोद तोमर पर पीड़ित नंबर 1 के खिलाफ आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया। तोमर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के पूर्व सहायक सचिव हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा ने कैसरगंज से बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को दिया है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश हुए कहा कि "पीड़िता नंबर 1 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है।
सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 15 जून, 2023 को पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ धारा 354, 354 ए, 354 डी और 506 (1) के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था । शिकायतकर्ताओं ने पहले सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए विशेष रूप से, 26 अप्रैल को, अदालत ने मामले में आगे की जांच के लिए सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। सिंह ने कहा था जब एक पहलवान द्वारा कथित घटना घटी तो वह दिल्ली में नहीं थे।
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