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दिल्ली

सीएम Arvind Kejriwal ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में की पूजा, आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने कल शाम जमानत पर जमानत पर बाहर आने के बाद आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की।

Author : Akash Dewani

हाइलाइट्स :

  • दिल्ली सीएम Arvind Kejriwal ने कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में की पूजा

  • आज से दिल्ली में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में करेंगे रोडशो

  • कल सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी अंतरिम जमानत

कनॉट प्लेस, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कल शाम जमानत पर जमानत पर बाहर आने के बाद आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की। सीएम केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, मंत्री सौरभ भरद्वाज और सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल मंदिर से निकलकर सीधा आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जाएंगे जहां वह प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। प्रेस कांफ्रेंस के बाद वह दिल्ली की 2 लोकसभा सीटों पर प्रचार और रोडशो करेंगे। आपको बता दें कि कल, दिल्ली शराब घोटाले/दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दी है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।

दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पार्टी मुख्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस कांफ्रेंस करने के बाद, शाम चार बजे दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर महारैली को संबोधित करेंगे और रोडशो करेंगे। इसके बाद वह शाम 6 बजे पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के कृष्णा नगर में रोडशो करेंगे। दिल्ली की सातों सीटों पर छठवें चरण यानि 25 मई और पंजाब में आखरी चरण यानि 1 जून को मतदान होना है।

आपको बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तो के साथ अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद 50 दिन से अधिक जेल में बिताने के बाद आप नेता अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। 1 जून तक प्रभावी जमानत शर्तों के साथ आती है, जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यालय या दिल्ली सचिवालय का दौरा करने से बचना भी शामिल है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने स्पष्ट किया कि आदेश 2 जून तक वैध है और उनके चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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