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दिल्ली

संविधान आदेश विधेयक 2024 पारित, राज्य मंत्री प्रवीण ने कहा- उन जातियों के लिए जरूरी जिन्हें नहीं मिला न्याय

Constitution Bill 2024 Passed : जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा, यह विधेयक आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा की जातियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • लोकसभा में संविधान आदेश विधेयक 2024 ध्वनि मत से पारित।

  • चर्चा में उठे सवालों का राज्य मंत्री भारती ने दिए जवाब।

  • इससे ओडिशा में 4 और आंध्र प्रदेश में 3 जनजातियों को लाभ मिलेगा।

Constitution Bill 2024 Passed : दिल्ली। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को गुरुवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया।संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 और संविधान (अनुसूचित जनजाति-जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 को इससे पहले उच्च सदन (Rajya Sabha) में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा की उन जातियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला।

राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि,आंध्र प्रदेश और ओडिशा की जातियों को न्याय दिलाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से देश में जनजातियों का विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलता हुआ भारत दिख रहा है।

आंध्र प्रदेश से संबंधित है यह विधेयक

डॉ. भारती ने कहा कि, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने का प्रयास करता है। इन दोनों विधेयकों के पारित होने से चार ओडिशा में और तीन आंध्र प्रदेश में जनजातियों को लाभ मिलेगा। ये समुदाय इतने वर्षों बाद भी अपनी पहचान नहीं बना पाये थे।

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