Chandigarh Mayoral Polls Raj Express
दिल्ली

Chandigarh Mayoral Polls : सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मतपत्र और मतगणना के दिन का वीडियो

Chandigarh Mayoral Polls : CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • आदेश के अनुसार न्यायिक निगरानी में होगी मतगणना।

  • मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे मतपत्र।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की मतगणना के दिन का वीडियो और मतपत्र की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मतपत्रों और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो-रिकॉर्डिंग का अवलोकन किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया है कि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से दिल्ली लाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करे।

अदालत ने 5 फरवरी को मेयर का चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कहा था कि, यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विरूपित किया है और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि उनका कृत्य लोकतंत्र की हत्या के सामान है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन को अधिकारी और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश भी दिया है।

न्यायालय ने कहा कि वह निर्देश देगा कि, पहले से डाले गए वोटों की गिनती उन निशानों को नजरअंदाज करके की जाए जो पिछले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि, वह चंडीगढ़ प्रशासन के डिप्टी कमिश्नर से एक ऐसे अधिकारी को नामित करने के लिए कहेगा, जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा न हो, मतपत्रों की गिनती करने और परिणाम घोषित करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने कहा कि पूरी मतगणना प्रक्रिया की न्यायिक निगरानी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि मतपत्रों को मंगलवार दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे वोट काटे जा सकते हैं।

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