Amanatullah Khan को सुप्रीम कोर्ट से राहत
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द
हाईकोर्ट ने खान की हिस्ट्रीशीट के प्रकाशन को मान्य करने का दिया था आदेश
Delhi Waqf Board Bribery Case : सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) वक्फ रिश्वत मामले में कहा हिस्ट्रीशीट आंतरिक पुलिस दस्तावेज़ है जिसे इसे सार्वजनिक नहीं लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की उस आदेश को रेड कर दिया जिसमे उन्होंने आप विधायक अमानतुल्ला खान की हिस्ट्रीशीट के प्रकाशन को मान्य करने के लिए कहा गया था। ऐसा इस लिए क्योंकि खान के हिस्ट्रीशीट में उनके नाबालिगों सहित रिश्तेदारों के नाम दिए गए थे और विभाग में जानकारी लीक हो गई थी।
आपको बता दें, 27 अप्रैल को दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी है। ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
खान (Amanatullah Khan) को दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए भर्ती में अनियमितताओं के सिलसिले में 16 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए, एंटी करप्शन ब्यूरो को लगभग 24 लाख रुपये नकद और दो अवैध और बिना लाइसेंस वाले हथियार भी बरामद किए थे। खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से 32 लोगों की भर्ती की थी। सरकारी दिशानिर्देश और भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के साथ। खान की गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ भाजपा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि वे गुजरात में हारने जा रहे है।
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