बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से वसूला जाए जुर्माना Syed Dabeer Hussain - RE
भारत

उत्तराखंड में DM का निर्देश- बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से वसूला जाए जुर्माना

उत्तराखंड में मास्क लगाना अनिवार्य हुआ, बिना मास्‍क के बाहर निकलने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इस बारे में ज़िलाधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश जारी किए हैं।

Author : Priyanka Sahu

उत्तराखंड, भारत। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की लहर कम होने के बाद एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है, देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज हो रही है।कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दोबारा से पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में कई राज्‍यों की सरकारें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्‍क पहनना अनिवार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में भी मास्क अनिवार्य कर दिया और मास्‍क न लगाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।

बिना मास्क के बाहर निकलने पर 500 रुपये जुर्माना :

दरअसल, कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता देख पहले ही सभी राज्‍य में सतर्कता बरती जा रही है और कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण के लिए एवं लोगों को कोरोना के संक्रमण की चपेट में आने से रोकने के लिए भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया जा है। अब उत्तराखंड के लोगों को भी भीड़-भाड़ वाले जगहों पर मास्क पहनना जरूरी होगा, वरना जुर्माना देना होगा। इस बारे में आज उत्तराखंड के देहरादून में ज़िलाधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी देेते हुए बिना मास्क वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए शहर में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाए।
ज़िलाधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार

2 गज दूरी, मास्क है जरूरी :

खतरनाक वायरस कोरोना से लड़ने के लिए '2 गज दूरी, मास्क है जरूरी' का पालन करना जरूरी है, क्‍योंकि कोरोना के रोकथाम के लिए इन्‍हीें नियमों के साथ कोरोना की जंग जीती जा सकती है। बता दें कि, कोरोना के नए मामलों की संख्‍या बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्‍त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले उत्‍तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्‍यों में भी मास्‍क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

गौरतलब है कि, देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी नजर आ रही है, यहां देखें पिछले 24 घंटे के नए मामलों का आंकड़ा।

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