दिल्ली-NCR : भारत में की राजधानी भीषण प्रदुषण के लिए जनि जाती हैं। यहां, हर साल राज्य को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं। इन उपायों के तहत कई नियम लागू किए जाते हैं। जिन्हें सभी को फॉलो करना आवश्यक होता है। इन नियमों को तोड़ने या नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वहीं, अब दिल्ली-NCR में सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए लागू किए गए नियमों को तोड़ने की खबर सामने आई है।
CPCB ने भेजा सरकारी संस्थाओं को नोटिस :
दरअसल, दिल्ली-NCR में सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदूषण को रोकने से बनाए गए नियमों को नजरअंदाज कर दिया। जिसके चलते इन सरकारी संस्थाओं को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने नोटिस भेजा है। इन सरकारी संस्थाओं में दिल्ली-NCR की लगभग 6 सरकारी संस्था शामिल हैं। इस नोटिस के माध्यम से इन संस्थानों को भवन निर्माण, विध्वंस अपशिष्ट और धूल प्रबंधन से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी जारी की गई है।
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर का कहना :
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, 'अगर मानकों का ख्याल नहीं रखा गया तो, फिर भवन निर्माण कार्य रुकवा दिए जाएंगे।' इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन सभी एजेंसियों से एक साथ मिलकर प्रदूषण से निपटने को लेकर जोर देते हुए कहा है कि, 'दिल्ली में प्रदूषण का मुकाबला सभी एजेंसियों को मिलकर करना होगा, तभी दिल्लीवासियों को इससे थोड़ी राहत मिलेगी। मैं निर्माण और विध्वंस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों और प्रभावी धूल प्रबंधन के सख्त अनुपालन के लिए सभी एजेंसियों से अनुरोध करता हूं।'
50 टीमों का गठन :
बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले भवन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कई नियम कानून तय किए थे। इन नियमों के तहत भवनों के निर्माण या टूट-फूट के दौरान निकलने वाले अवशेषों कोई सही उपाय करना होगा। इसके अलावा भवन निर्माण स्थल पर धूल प्रबंधन के लिए भी नियम बनाए गए है। यह सभी नियम कानून दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए बनाए गए है। इतना ही नहीं इसके लिए 50 टीमों का गठन भी किया गया था। इन टीमों का काम राजधानी में स्थित सरकारी संस्थानों के निर्माण कार्यों के दौरान नियमों का पालन करने की निफरनी करती है। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो, यह टीमें सख्त कार्रवाई करती है।
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