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छत्तीसगढ़

Raipur News: IAS रानू साहू की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

कोयला घोटाला मामले में IAS रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी को लेकर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • IAS रानू साहू की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित।

  • 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था रानू साहू को।

  • कोयला घोटाले में उन पर लगे गंभीर आरोप की भी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।

रायपुर, छत्तीसगढ़। IAS रानू साहू से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, कोयला घोटाला मामले में IAS रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी को लेकर आज हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना, जिसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IAS रानू साहू को पिछले साल 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। रानू साहू ने अपने वकील के जरिए लोअर कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसके खारिज होने के बाद उन्होने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में सुनवाई शुरू है और कोयला घोटाले में उन पर लगे गंभीर आरोप की भी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।

कौन हैं आईएएस रानू साहू:

वहीं, अगर आईएएस रानू साहू के बारे में बात करे, तो आईएएस रानू साहू साल 2010 बैच की IAS अधिकारी है। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पाण्डुका में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार से आती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थीं, 10वीं में उनके 90 फीसदी अंक आए थे। रानू साहू साल 2005 में डीएसपी भी बनी थीं, जिसके बाद उनके गांव के लोग भौचक्के रह गए थे। रानू के पिता उनके पुलिस में जाने के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने काफी कोशिशों के बाद परिवार को मनाया।

वहीं, डीएसपी बनने के बाद भी उनके अंदर आईएएस बनने की इच्छा थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और कठिन परिश्रम के बाद 2009 में उन्होंने UPSC परीक्षा क्लियर किया था। वह छत्तीसगढ़ कैडर से IAS बनीं. कलेक्टर के तौर पर उनकी पहली तैनाती कांकेर जिले में हुई थी। इसके बाद वह रायगढ़ और बालोद जिले की कलेक्टर भी रह चुकी हैं।

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