बालश्रम की रोकथाम हमारी जिम्मेदारी-CM Raj Express
छत्तीसगढ़

बाल श्रम निषेध दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा- बालश्रम की रोकथाम हम सबकी जिम्मेदारी

World Child Labor Prohibition Day: 2002 में बाल श्रम के खिलाफ पहला विश्व दिवस शुरू किया। 12 जून को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ते बाल श्रम के खिलाफ एक आंदोलन है।

Deeksha Nandini

World Child Labor Prohibition Day: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) ने बाल श्रम में लगे बच्चों की दुर्दशा को उजागर करने और उसे रोकने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ पहला विश्व दिवस शुरू किया। 12 जून को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ते बाल श्रम (Child Labor) के खिलाफ एक आंदोलन है। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने बालश्रम को रोकने और बच्चों और परिवार में इसके प्रति शिक्षा के साथ जागरूकता लाने की बात कही है।

बच्चों को खुला आसमान देना हम सबकी जिम्मेदारी : सीएम बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने अंतर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर जारी अपने संदेश में कहा है कि बच्चों में असीम संभावनाएं होती हैं। उन्हें संवरने के लिए खुला आसमान देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों की उचित देखभाल, पोषण, सुरक्षा, खुशहाल जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने के अवसर पर बच्चों का भी समान अधिकार है

सीएम बघेल ने लोगों से की अपील:

मुख्यमंत्री ने कहा है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है। बाल श्रम के प्रति विरोध दर्ज करने के साथ लोगों में जागरूकता लाना है। उन्होंनेे लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों को काम में न लगाएं, न ही किसी को लगाने दें। बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, हिंसा या मजदूरी करते पाए जाने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना देकर बच्चों का भविष्य बचाने में सहयोग करें।

भारत के संविधान में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम :

भारत में बालश्रम की समस्या दशकों से प्रचलित है। भारत सरकार ने बालश्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए क़दम उठाए हैं। 1987 में राष्ट्रीय बालश्रम नीति बनाई गई थी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। भारत की केंद्र सरकार ने 1986 में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार बालश्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसार, खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है।

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