ओवरलोडिंग आवाजाही पर लगाम के आदेश जारी  Raj Express
छत्तीसगढ़

ट्रैफिक रूल्स के प्रति शैक्षणिक संस्थानों की लापरवाही को अब नही किया जायेगा बर्दाश्त, होगी कार्रवाई, आदेश जारी

Raipur News: शैक्षणिक वाहनों में ओवरलोडिंग आवाजाही हो रही है। दोपहिया वाहन, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी मिनी बस आदि ओवरलोड चलाए जा रहे, इस पर लगाम लगाएं।

Deeksha Nandini

हाईलाइट्स

  • ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करने पर शैक्षणिक संस्थानों होगी कार्रवाई।

  • दोपहिया वाहन, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी मिनी बस में ओवरलोडिंग आवाजाही पर लगाम।

  • स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया।

Overloading in Educational Vehicles: छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना से बचने और सुरक्षा की दृष्टि से लगातार प्रयास किये जा रहे है। इसके बाद भी कई शैक्षणिक संस्थान लापरवाही से काम करते नजर आ रहे है। इसे ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं में सड़क सुरक्षा के नियमों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है। विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों में ओवरलोडिंग आवाजाही हो रही है। दोपहिया वाहन, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी मिनी बस आदि ओवरलोड चलाए जा रहे इस पर लगाम लगाने का आदेश दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि, प्रायः यह देखने में आ रहा है कि विशेष कर शहरों में मोपेड़ दो पहिया नाहन ऑटो रिक्शा रेक्सी किनी बस आदि में ओव्हरलोड होकर स्कूली विद्यार्थियों की आवाजाही हो रही है। वाहनों में क्षमता से अधिक संख्या में लटक कर विद्यार्थी आवागमन कर रहे है। इसके पीछे शैक्षणिक संस्थाओं, वाहन मालिको चालको, पालकों एवं स्वयं विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात के सामान्य नियमों एवं मानवों का पालन नहीं किया जाना मुख्य कारण है। अक्सर ऐसी के स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह नीति होती रही है। इस परिपेक्ष्य में स्मरण हो कि, पूर्व में भी मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रोकने सक सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधन करने, सडक सुरक्षा समिति की और समीक्षा नियमित रूप से करने, सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपाय और प्रासादक सुरक्षा जागरुकता अभियान चलाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। इससे पहले भी आदेश जारी किया जा चुका है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर रणनीति बनाकर कार्रवाई किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटना न हो।

जारी आदेश की प्रति
जारी आदेश की प्रति

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