ED के खिलाफ SC में लगाई याचिका  Raj Express
छत्तीसगढ़

ED के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आबकारी सचिव ने लगाई याचिका, 29 मई को होगी सुनवाई

Petition Filed in SC against ED: इससे पहले ED की कार्रवाई के खिलाफ कई लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं उनकी याचिका पर 29 मई को ही सुनवाई होनी है।

Deeksha Nandini

Petition Filed in SC against ED: शराब में कथित दो हजार करोड़ की गड़बड़ी की जांच ईडी कर रही है। इसी जाँच में गड़बड़ी के मामले में SC में याचिका दायर की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आबकारी सचिव निरंजन दास (Excise Secretary Niranjan Das) ने याचिका लगाई है। उनका कहना है कि ईडी की कार्रवाई राजनीत से प्रेरित है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 29 मई को सुनवाई करेगी।

29 मई को होगी सुनवाई:

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में 29 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कई लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं। उनकी याचिका पर 29 मई को ही सुनवाई होनी है और आबकारी सचिव दास की याचिका पर भी सुनवाई की वही तारीख दी गई है।

आबकारी सचिव ने ED की कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित :

आबकारी सचिव दास ने भी याचिका में ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और ईडी के पीएमएलए (PMLA) के प्रावधानों को भी चुनौती दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी (Justice JK Maheshwari) और जस्टिस पीएल नरसिम्हा (Justice PL Narasimha) की पीठ ने याचिका मंजूर की। इसके साथ ही ईडी को 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। यही पीठ कारोबारी अरविंद सिंह (Arvind Singh) व अन्य की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। गौरतलब है कि कोर्ट 29 मई को ही कारोबारी अनवर ढेबर (Anwar Dhebar) की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।

ढिल्लन को भेजा न्यायिक रिमांड पर :

शराब घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन को कोर्ट ने बीते गुरुवार को जेल भेज दिया। न्यायधीश अजय सिंह की विशेष अदालत में सुनवाई के बाद ढिल्लन को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। वहीं शुक्रवार को आबकारी विभाग के अफसर अरूणपति त्रिपाठी की रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जायेगा। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ढिल्लन ने करोड़ों के लोन लिए यह सभी लोन अनसिक्योर्ड लोन थे। यानी किसी बैंक से यह पैसा उनके खातों में नहीं आया किसी दोस्त और परिचितों ने भेजे।

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