बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर ने यहां स्थापित सीमेंट संयंत्रों में तीन सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना लगाने और वसूली के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है।तीनों कंपनियों पर करीब 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।तीन सीमेंट कंपनियों- अल्ट्राटेक सीमेंट रावन, श्री सीमेंट लिमिटेड और न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन ने खान विकास एवं उत्पादन अनुबंध (एमडीपीए) का उल्लंघन किया है।
इस मामले में तीन सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना लगाने और वसूली के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी के.के बंजारे ने बताया कि, नोटिस तीनों कंपनियों को 7 दिन में जवाब देना होगा, अगर समाधानकारक जवाब नहीं मिला तो पट्टाधारी कंपनियों द्वारा जमा की गई, प्रतिभूति राशि से इस जुर्माना को वसूल किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, अल्ट्राटेक सीमेंट रावन को गुमा – 1 में 157.122 हेक्टेयर भूमि खदान के लिए दी गई थी। इस पर 24 करोड़ 10 लाख 56 हजार 97 रुपए की वसूली के लिए 10 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था। जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद जिला प्रशासन ने वसूली का आदेश जारी किया है। वहीं, श्री सीमेंट लिमिटेड को करही चंडी खपराडीह में खदान के लिए 225.719 हेक्टेयर स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद कंपनी पर 3 करोड़ 41 लाख 23 हजार 250 रुपए की वसूली का आदेश आज जारी किया गया। वहीं, न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन को 294.160 हेक्टेयर खदान के लिए दिया गया था। जिस पर कंपनी को 2 करोड़ 11 लाख 61 हजार, 294 रुपए जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
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