मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय RE
छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम हैं, भारत के नवीन कानून: CM साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शुक्रवार रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया।

Author : Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • नवीन कानूनों के प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री।

  • महिला सुरक्षा एवं न्याय की भावना पर आधारित हैं भारत के नवीन कानून।

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शुक्रवार रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए। नवीन कानूनों के प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री भी शामिल हुए।

विष्णुदेव साय ने कही यह बात:

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के तीन नवीन कानूनों को लेकर कहा है कि, "भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच की वजह से ही ये संभव हो पाया है। सीएम ने कहा है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं, जिसे बदलने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर परिवर्तन की ओर अग्रसर है।"

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए और कहा कि, "छत्तीसगढ़ पुलिस को आने वाले समय में संसाधनों की कमी नहीं होगी और प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को और सशक्त करेंगे।"

विजय शर्मा ने कही यह बात:

वहीं, नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण के मौके पर राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, "बेहतर कानून व्यवस्था देश का एक अहम विषय है। उन्होंने नवीन कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि, देश के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृहमंत्री के प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि, हमें अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिलने जा रही है।"

छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के समक्ष नवीन कानूनों के प्रावधानों की प्रस्तुति देते हुए, भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जुनेजा ने बताया कि, नवीन कानून दंड देने की बजाए पीड़ित को न्याय देने की भावना के साथ तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि, पुराने कानून दंड पर आधारित हैं जबकि नए कानून महिला सुरक्षा एवं न्याय पर आधारित हैं।

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