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Chhattisgarh: प्रदेश में पहली बार थर्ड जेंडर को भी पेंशन, समाज कल्याण विभाग ने मंगाए आवेदन

छत्तीसगढ़। राज्य सरकार ने अब थर्ड जेंडर को भी पेंशन देने का फैसला किया है। थर्ड जेंडर को पेंशन का आवेदन विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन जमा करना होगा।

Deeksha Nandini

छत्तीसगढ़। राज्य सरकार ने थर्ड जेंडर के लिए एक अनोखी पहल शुरू की हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से अभी तक बुजुर्गों, दिव्यांग, निराश्रितों और विधवाओं को ही इस तरह की पेंशन दी जा रही थी। लेकिन राज्य सरकार ने अब थर्ड जेंडर को भी पेंशन देने का फैसला किया है। थर्ड जेंडर को पेंशन का आवेदन विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन जमा करना होगा। विभाग ने अभी तक 3058 थर्ड जेंडरों की पहचान भी कर ली है और इनमें से कुछ थर्ड जेंडर के पहचान प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए हैं।

आवेदन करने में दी छूट :

बता दें कि, थर्ड जेंडर के लोगों को आवेदन करने में छूट दी गई है। इसके चलते थर्ड जेंडर को किसी विभागाधिकारी या अफसर से अपने जेंडर की कैटेगरी प्रमाणित नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल, आदेशानुसार उन्हें केवल घोषणा पत्र देना होगा, जिसमे उनके थर्ड जेंडर होने का प्रमाण होगा। इसके लिए उन्हें फोटो लगाना अनिवार्य किया गया है। यानी खुद ही प्रमाणित करना होगा कि वे थर्ड जेंडर से हैं। किसी भी विभाग या अफसर से ये प्रमाणित नहीं करवाना होगा।

इस योजना का प्रचार-प्रसार किया शुरू :

विभाग ने इस योजना का प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से लगभग दो हफ़्तों के भीतर ही कई आवेदन जमा हो गए हैं। बता दें, सबसे ज्यादा आवेदन करने वाला जिला अभी तक रायपुर हैं। मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल के बजट में भी थर्ड जेंडरों के पेंशन के लिए रकम का प्रावधान भी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग के संचालि रमेश कुमार शर्मा ने बताया, 'थर्ड जेंडरों को पेंशन के लिए आवेदन लेने का काम शुरू किर गया है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर पेंशन की रकम खाते में पहुंचा दी जाएगी'

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