Chhattisgarh First Phase Voting 2023  Raj Express
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh First Phase Voting 2023 : भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर लगाई रोक

Chhattisgarh First Phase Voting 2023 : मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।

Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • मतदाताओं को भ्रामक करने वाले विज्ञापन पर लगी रोक।

  • मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने व्यापक दिशा-निर्देश दिए।

  • प्रवासी निर्वाचकों को मतदान केंद्र में मूल पासपोर्ट लाना अनिवार्य।

Chhattisgarh First Phase Voting 2023 : रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोक लगा दी है। इसके संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए।

फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों,विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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