Chhattisgarh Vyapam: छत्तीसगढ़ में व्यापम घोटाला सामने आया है जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गृह विभाग सचिव, पुलिस महानिदेशक और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के सचिव को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। हाईकोर्ट में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नियमों के विपरीत प्रक्रिया अपनाने का आरोप लगाते हुए तीन आवेदकों सतीश कुमार कश्यप समेत अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, घनश्याम कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार पुलिस महानिदेशक (रायपुर) ने सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नगत दस्तावेज), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) और प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति के लिए 17 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था। कुल 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए थे।
विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके बाद भी 4 हजार से अधिक महिलाओं को इसमें पात्र मान लिया गया है। इसके साथ ही एक्स सर्विस मैन के लिए 1900 पद हैं, जबकि कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या ही 450 के करीब है। बाकी बचे पदों पर भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शामिल करना चाहिए।
छात्रों ने लगाए आरोप :
याचिका दायर करने वाले छात्रों ने बताया कि भर्ती के लिए प्री एग्जाम लिया था जिसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी की है, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आया है। जिसके चलते व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जारी सूची को चुनौती देते हुए जनरल कैटगरी के उम्मीदवारों ने एडवोकेट राहुल शर्मा व सचिन निधि के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।