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छत्तीसगढ़

CG Vote Counting - पोस्टल बैलेट की गणना के बाद होगी EVM के वोटों की गिनती : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

Chhattisgarh Election Vote Counting : 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 90 रिटर्निंग अधिकारी, 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4596 गणनाकर्मी एवं 1698 माईक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किये गये है।

Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता कर मतगणना सम्बन्धी दी जानकारी।

  • कम्युनिकेशन सेन्टर में मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी।

  • प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा।

Chhattisgarh Election Vote Counting : रायपुर, छत्तीसगढ़। मतगणना की शुरुआत 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी और उसके आधे घंटे बाद 8:30 बजे से सभी ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। यह जानकारी शनिवार को छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए दी है।

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि, 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 90 रिटर्निंग अधिकारी, 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4596 गणनाकर्मी एवं 1698 माईक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किये गये है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 काउटिंग ऑब्जर्वर नियुक किए गए है। प्रत्येक हॉल में मतगणना हेतु 07-07 के कुल 14 टेबल रिटर्निंग अधिकारी नेज सहित बाक मतपत्रों की गणना की मेज होगी। (21 टेबल की स्वीकृति 06 विधानसभा पंढरिया, ककयो, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल एवं भरतपुर-सोनहत में प्राप्त हुई है) प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों/गणना एजेंटों तथा रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा गणना में लगे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पृथक प्रवेश द्वार होगे।

सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों एवं उनके निर्वाचक एजेंटो को पहचान पत्र जारी किये गये है। सभी से अनुरोध है कि अपने परिचय पत्र के साथ ही मतगणना हॉल में सुबह 7 बजे तक प्रवेश करें ताकि असुविधा न हो। मतगणना परिसर में मीडिया सेन्टर और कम्युनिकेशन सेन्टर में मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन मतगणना हॉल में मोबाईल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा।

मतगणना केन्द्रों के पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी, जहां से 100 मीटर का क्षेत्र पैदल यात्री क्षेत्र (Pedestrian Zone) होगा। मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए 01 प्रवेश द्वार की विधिवत वैरिकेद्धिग की जाएगी। किसी भी वाहन को पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेशकर्ताओं की पहचान की जांच करने के लिए 01 वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की व्यावस्था होगी।

ECI या DEO द्वारा जारी किए गए फोटो आईडी कार्ड वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। दूसरे सार में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती होगी। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के आधार पर जांच व तलाशी की जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें।

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