Sharamik Sammelan 2023: श्रमिक दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों के हिट में कई बड़े फैसले किये है। जिनमें कार्यस्थल दुर्घटना मृत्यु होने पर श्रमिक को पहले 1लाख रूपये सरकार द्वारा दिए जाते थे जिसे बढाकर 5 लाख रूपये कर दिए गए है। इसी तरह दिव्यांगता पर देव सहायता राशि के अंतर्गत 50 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख रूपये कर दिया गया है। साथ ही अपंजीकृत श्रमिक कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर रूपये 1लाख सहायता देने की घोषणा की हैं। इसके अलावा भी सरकार ने कई हितकारी निर्णय लिए हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने की यें घोषणाएं :
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो निर्माण कार्य के लिये अपने घर से अन्य स्थानों पर रेल/ बस के माध्यम से प्रतिदिन आना जाना (यात्रा) करते है। उन्हें मंडल द्वारा रेल मंडल एवं परिवहन विभाग तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर अनुसार 50 km तक यात्रा हेतु मासिक टिकट कार्ड (MST) प्रदाय किया जायेगा, जिसके माध्यम से ऐसे श्रमिकों को यात्रा पर होने वाला संपूर्ण व्यय छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल करेगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि 1.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 5.00 लाख रूपये तथा स्थायी दिव्यांगता पर देव सहायता राशि 50 हजार रूपये से बढ़ाकर रूपये 2.50 लाख किया जा रहा है। साथ ही अपंजीकृत श्रमिक कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1.00 लाख रूपये सहायता प्रदान की जावेगी।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना मंडल द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के पूर्व प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय / नवीन आवास निर्माण के लिये एकमुश्त राशि 50,000 रूपये अनुदान प्रदाय किया जावेगा।
दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना:
दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना इस योजना का नाम परिवर्तित होकर "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना" के नाम से जाना जाएगा, साथ ही अब इस योजना अंतर्गत हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिक की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर ईलाज, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शासन के अन्य योजनाओं के अतिरिक्त 20,000 रूपये तक अनुदान प्रदाय किया जाएगा।
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