गरियाबंद, छत्तीसगढ़। प्रदेश में सरकार निर्माण कार्यों मे हो रहे विलंब को लेकर जाग गई हैं। गरियाबंद जिले में चल रहे निर्माण-कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सम्बंधित अधिकारियों की क्लास ली हैं। कलेक्टर ने निर्माण कार्यो को विलंब न करते हुए गुणवत्तापूर्ण तरीके से तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिये। साथ ही कार्य विलंब होने एवं समय-सीमा के अंदर पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। जिले में चल रहे निर्माण कार्यो की सप्ताहवार प्रगति रिपोर्ट की जानकारी लेकर समय-सीमा के हिसाब से कार्य पूर्णता की रिपोर्ट मांगी।
स्वीकृत कार्यो के टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश
बजट में स्वीकृत विकास कार्यों एवं मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल निर्माण कार्यो की भी जानकारी ली। साथ ही कार्य को शुरू करने के लिए वित्त विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की स्थिति भी जानी हैं। कलेक्टर ने प्रस्तावित कार्यो को तकनीकी स्वीकृति के लिए एक सप्ताह के भीतर वित्त विभाग में भेजने तथा स्वीकृत कार्यो के अविलंब टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश बैठक में मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये।
इस दौरान पीडब्ल्यूडी, सीएसईबी, डब्ल्यूआरडी, आरईएस, एडीबी एवं पीएमजीएसवाय सहित सभी निर्माण एजेंसियों के अधिकारीगण मौजूद रहे। कलेक्टर मलिक ने निर्माण कार्यो में विलंब करने वाले ठेकेदारों पर विलंब किये गये सप्ताह के हिसाब से जुर्माना भी लगाने के निर्देश दिये।
स्वीकृत नये पुल कार्यो की ली जानकारी :
कलेक्टर मलिक ने निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक में जिले में बन रहे पुल-पुलियों, सड़क एवं भवन आदि की विभागवार जानकारी ली। उन्होंने आगामी वर्षाकाल के पहले अधिकतर कार्यो को तेजी से पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। जिससे क्षेत्रवासियों को आने-जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले के दूरस्थ वंनाचलों में स्वीकृत नये पुल कार्यो की भी जानकारी ली, साथ ही उनके टेंडर प्रक्रिया को भी जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय भवनों के मरम्मत एवं निर्माण कार्यो के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर सभी कार्यों के टेंडर प्रक्रिया, वर्कआर्डर को अविलंब शुरू करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने नए राजिम मेला स्थल के समतलीकरण की भी जानकारी ली और मेला स्थल पर मुरम बिछाकर 30 अप्रैल तक की समय-सीमा के भीतर समतलीकरण करने के निर्देश दिये।
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