PSC गड़बड़ी मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट सख्त Sudha Choubey - RE
छत्तीसगढ़

PSC गड़बड़ी मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट सख्त, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

पीएससी में बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनाने को लगाई गई याचिका में बिलासपुर हाई कोर्ट सख्त रूप अपनाते हुए पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • पीएससी गड़बड़ी मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट सख्त।

  • कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब।

  • इस मामले में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने यह याचिका लगाई है।

  • चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे पहला केस लिया।

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पीएससी में बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनाने को लगाई गई याचिका से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, इस याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें, इस मामले में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने यह याचिका लगाई है। आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे पहला केस लिया।

जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए, पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने स्टे देने के बजाय यथास्थिति रखने कहा है। ननकीराम कंवर ने अपनी याचिका में पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के कई रिश्तेदारों के भी सलेक्शन पर प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के कई रिश्तेदारों के भी सलेक्शन पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा है कि पीएससी में जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने न सिर्फ रेवड़ियों की तरह नौकरियां नहीं बांटी बल्कि इसकी आड़ में करोड़ों का भ्रष्टचार किया गया है।

आपको बता दें कि, छत्तीसगढ़ में PSC के जारी हुए नतीजे को लेकर प्रदेश में काफी विवाद देखने को मिला। दरअसल, PSC 2021 के जो नतीजे आए उनमें टॉप 20 में जो नाम थे, उन्हें लेकर दावा किया गया है कि, ये सभी बड़े अफसर, कांग्रेस नेता और कारोबारियों के बच्चे हैं। बीजेपी ने इस सिलेक्शन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए है। जिसके बाद यह मामला बिलासपुर हाई कोर्ट पंहुचा।

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