ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अकेले सीएम केजरीवाल नहीं ले सकेंगेा फैसला Raj Express
भारत

केंद्र ने दिल्ली के लिए पारित किया नया अध्यादेश, एलजी को फिर मिली ताकत

केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए नया अध्यादेश पारित किया है। दिल्ली में अब ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजलेंस के काम के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी गठित कर दी गई है।

Aniruddh pratap singh

राज एक्स्प्रेस। केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली के लिए नया अध्यादेश पारित किया है। दिल्ली में अब ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजलेंस के काम के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (National Capital Civil Services Authority) गठित कर दी गई है। अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) में ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए फैसला प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं। वे अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे। साथ ही अध्यादेश में कहा गया है कि किसी भी मतभेद की स्थिति में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनाया था फैसला

ट्रांसफर पोस्टिंग और विजलेंस के काम के अधिकार को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार सौंपे गए थे। इस फैसले के बाद आम आदमी सरकार (AAP Government) ने तत्काल ट्रांसफर करना शुरू कर दिए थे, लेकिन एलजी ने ट्रांसफर की फाइल पर लंबे समय तक साइन नहीं किए थे।

फैसला कर सकेंगे केजरीवाल, मुहर लगाएंगे एलजी

असल में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत रही चाहिए। इससे चुनी हुई सरकार जवाबदेह बनती है और अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग पर फैसला जरूर ले सकती है, लेकिन अंतिम मुहर उप राज्यपाल ही लगाएंगे।

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