हाइलाइट्स :
CBI ने चर्जशीट कोर्ट को दी।
पी. चिदंबरम को जमानत न देने की अपील की।
सिंधुश्री खुल्लर भी हुए आरोपी घोषित।
पी. चिदंबरम का वजन घटा।
इंद्राणी ने किया विदेशों में 50 लाख डॉलर देने का दावा ।
CBI ने इंद्राणी मुखर्जी को दी राहत।
राज एक्सप्रेस। INX मीडिया मामले में पी. चिदंबरम और उनके बेटे पर आरोप सिद्ध होने के बाद 21अगस्त 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चिदंबरम को उनके बंगले से ही पकड़ा था, उसके बाद से रात भर चली पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया था, उसके बाद से लगातार उन पर कार्यवाही चल ही रही है, कभी वह जमानत पर बहार हो जाते हैं तो, कभी फिर जेल में। इस मामले की जांच CBI स्वयं कर रही है, इस CBI ने INX मीडिया मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर (CBI Charge Sheet) दी है।
क्या है CBI की चार्जशीट में :
CBI द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में पी. चिदंबरम पर करीब 10 लाख रूपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जो उन्होंने 2008 में ली थी। CBI ने यह भी बताया कि, पी. चिदंबरम द्वारा ली गई रिश्वत की रकम कुल 9.96 लाख रूपये थी। CBI ने इस चार्जशीट में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम समेत उनकी कंपनियों और कई लोगों साथ ही उनके घरों का भी जिक्र किया है। वहीं इस मामले पर CBI की जांच अभी भी जारी है। CBI को सिंगापुर एवं मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र के जवाब का इंतजार है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी है जिसका फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है।
गवाहों से छेड़छाड़ :
CBI ने जांच के दौरान ये भी बताया कि, चिदंबरम द्वारा गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इतना ही नहीं इन गवाहों में एक गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की बात कही है। जिसकी जानकारी सील कवर में CBI द्वारा कोर्ट को दी गई है। वहीं CBI ने अपील की है कि, चिदंबरम को जमानत नहीं मिलना चाहिए क्योंकि चिदंबरम गवाहों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। CBI की अपील पर SG तुषार मेहता ने कहा कि, INX मीडिया मामले में जो भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इस पर सरकार की करप्शन को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है।
सिंधुश्री खुल्लर भी हुए आरोपी घोषित :
CBI ने बताया कि, इस मामले में अफसर सिंधुश्री खुल्लर भी आरोपी साबित हुए हैं और उनकी फ्लाइट रिस्क बरकरार है। पी. चिदंबरम को किसी भी हाल में जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पी. चिदंबरम के खिलाफ केवल INX मीडिया मामले की ही जांच नहीं चल रही है बल्कि उस समय के उन सभी मामलो की जांच चल रही है, जिस समय पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे। CBI ने इसी जांच के अंतर्गत FIPB के एप्रूवल को लेकर जांच की बात भी बताई।
पी. चिदंबरम के वकील का कहना :
पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि, इस मामले में CBI द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में अगर मुझे दोषी बताया गया है तो, वह ये निचली अदालत में साबित करें। इसके अलावा मैं सभी सवालों का जवाब ट्रायल के दौरान दे दूंगा। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि 2-जी मामले में भी गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन उनका परिणाम क्या हुआ?
डेंगू का खतरा जताया :
उन्होंने चिदंबरम के वजन को लेकर बताया कि उनका वजन जेल में रहने के कारण लगातार घट रह है, उनका वजन 73 किलो से 68.5 किलोग्राम रह गया है, उनकी सेहत में यह गिरावट घर का खाना देने के बावजूद दर्ज की गई है। इतना ही नहीं सिब्बल ने डेंगू होने का खतरा भी जताया। उनको जेल में रखकर एजेंसी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। CBI के पास पी. चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है केवल उन्हें प्रताड़ित करना ही एजेंसी का मकसद बन गया है, उन्हें जेल में रख कर एजेंसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला और रही बात गवाहों की तो, चिदम्बरम गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, वैसे भी गवाहों की सुरक्षा सरकार का ज़िम्मा है।
CBI ने दी इंद्राणी मुखर्जी को राहत :
CBI ने INX मीडिया मामले में अपनी चार्जशीट में इंद्राणी मुखर्जी के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि CBI ने अपनी चार्जशीट में इंद्राणी को माफ कर देने की बात कही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, जुलाई में कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनाने वाली याचिका को स्वीकृति दे दी थी। दूसरी तरफ इंद्राणी मुखर्जी यह दावा कर रही है कि, इंद्राणी ने कांग्रेस के एक नेता, पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को इन देशों (सिंगापुर, मॉरिशस, बरमूडा, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड) में 50 लाख डॉलर दिए थे। INX मीडिया का पूरा मामला जानने के लिए - क्लिक करे।
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