झारखंड, भारत। देश में कई बार घोटालेबाजी के मामले सामने आते हैं, इसी तरह पिछले साल चारा घोटाले भी सामने आया था, जिसमें बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके थे। चारा घोटाले के चार केस के बाद अब पांचवे केस में उन्हें क्या सजा दी जानी है, इसका फैसला भी आज सोमवार को रांची की CBI कोर्ट ने सुना दिया है।
लालू यादव को 5 साल की सजा :
इस दौरान रांची की CBI की विशेष अदालत ने आज चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में RJD नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। CBI कोर्ट ने सिर्फ कैद की सजा ही नहीं बल्कि, उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, चारा घोटाले के चार मामलों में पहले से सजायाफ्ता RJD नेता लालू प्रसाद यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। इसी दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो वहीं, लालू यादव के वकील का कहना है कि, ''वे रांची स्थित सीबीआई की अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि लालू पहले ही 36 महीने जेल में काट चुके हैं।''
चार मामलों में पहले से ही सजायाफ्ता हैं लालू प्रसाद यादव :
बताते चलें कि, चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल 5 मामले हैं, इनमें से चार मामलों में पहले से ही सजायाफ्ता हैं और अब पांचवी बार भी उन्हें सजा मिली है। स्पेशल कोर्ट ने पिछले 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इनमें 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में कुल 99 आरोपियों ने कोर्ट में ट्रायल फेस किया था।
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